पूजा सिंघल को SC से दो महीने की अंतरिम बेल, कई शर्तों के साथ मिली जमानत

 पूजा सिंघल को SC से दो महीने की अंतरिम बेल, कई शर्तों के साथ मिली जमानत

RANCHI : मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज यानि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसको लेकर पूजा सिंघल के वकील ने उनकी बेटी के खराब स्वास्थ का हवाला देते हुए कोर्ट से यह आग्रह किया कि उन्हें बेल दी जाये। जिसके बाद उनके डिफेंड में ईडी टीम की वकील ने भी अपनी बात रखी।  दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को दो महीनों की अंतरिम जमानत दे दी है। 


दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजय मिश्रा की बेंच में आज  पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने इनको दो महीनों की अंतरिम जमानत दे दी है।  इससे पहले पिछले माह भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत दी थी।  3 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को एक माह की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद पूजा सिंघल 4 जनवरी को जेल से बाहर निकली थी। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर पूजा ने बीते 4 फरवरी को रांची ED की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जिसके बाद फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। 


मालूम हो कि, इससे पहले  ईडी की विशेष अदालत में मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की ओर से संपूर्ण पुलिस पेपर मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद अब आज सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उनको जमानत दे दी गई है। 


आपको बताते चलें कि, खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खानन सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास और उनके सहयोगी सीए सुमन कुमार समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन कुमार के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।