प्रशांत किशोर की बढ़ी परेशानी, मानहानि केस में कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

प्रशांत किशोर की बढ़ी परेशानी, मानहानि केस में कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है. प्रशांत किशोर की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. पीके ने एडीजे 12 की कोर्ट में याचिका डाली थी. फिर इस मामले में 12 मार्च को सुनवाई होने वाली हैं. प्रशांत के खिलाफ कांग्रेस के शाश्वत गौतम ने कंटेट चोरी के लेकर सिविल कोर्ट में 10 करोड़ रुपए के मानहानि का केस दर्ज कराया है. इस केस पर ही आज सुनवाई हो रही थी. सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने जमनात रद्द कर दिया है.

प्रशांत किशोर ने 3 मार्च को दायर की थी याचिका

अपने खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज होने के बाद प्रशांत किशोर ने जमानत के लिए 3 मार्च को पटना के जिला जज की कोर्ट में अर्जी दायर की थी. प्रशांत किशोर के खिलाफ कांग्रेस नेता शाश्वत गौतम ने जालसाजी का आरोप लगाते हुए पटना के पाटलिपुत्र थाने में केस दर्ज कराया था. 

प्रशांत किशोर के खिलाफ कंटेंट चोरी का आरोप

प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के पाटलिपुत्रा थाने में दर्ज करायी गयी. प्राथमिकी में उनपर अपने अभियान बात बिहार की के लिए कंटेंट की चोरी करने का आरोप लगा है.  FIR में शाश्वत गौतम ने एक अन्य युवक ओसामा पर भी आरोप लगाया है. ओसामा पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ सचिव का चुनाव लड़ चुका है. FIR के मुताबिक  शाश्वत गौतम ने 'बिहार की बात' के नाम से अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसे भविष्य में लॉन्च करने की बात चल रही थी. इसी बीच उनके यहां काम करने वाले ओसामा नाम के युवक ने इस्तीफा दे दिया. आरोपों की मानें तो उसी ने शाश्वत गौतम के प्रोजेक्ट बिहार की बात के सारे कंटेंट प्रशांत किशोर के हवाले कर दिए. इसके बाद प्रशांत किशोर ने सारे कंटेंट को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया.