ब्रेकिंग न्यूज़

Jagannath Puri Rath Yatra 2025: पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 40 से अधिक श्रद्धालु बेहोश Jagannath Puri Rath Yatra 2025: पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 40 से अधिक श्रद्धालु बेहोश Bihar News: करोड़ों की अवैध संपत्ति का मालिक निकला बिहार का भ्रष्ट लेखापाल, EOU की छापेमारी में मिले करोड़ों की जमीन के दस्तावेज Bihar News: करोड़ों की अवैध संपत्ति का मालिक निकला बिहार का भ्रष्ट लेखापाल, EOU की छापेमारी में मिले करोड़ों की जमीन के दस्तावेज Bihar Politics: बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी बवाल, VIP ने बोला जोरदार हमला Bihar Politics: बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी बवाल, VIP ने बोला जोरदार हमला Bihar Politics: ‘9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाह रहे लालू’ बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Politics: ‘9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाह रहे लालू’ बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar News: बिहार के एक SDPO के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्यवाही ! पुलिस टीम को सहयोग नहीं करने का है आरोप Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश की एक और सौगात, 6 जिलों में 12 सड़क योजनाओं को सरकार की मंजूरी

विभागीय कार्यवाही के मामलों में पुलिसकर्मियों के लिए नई व्यवस्था, अब रेंज डीआईजी के फैसले पर आईजी हेडक्वार्टर के पास अपील

1st Bihar Published by: Updated Sat, 02 Nov 2019 08:28:17 AM IST

विभागीय कार्यवाही के मामलों में पुलिसकर्मियों के लिए नई व्यवस्था, अब रेंज डीआईजी के फैसले पर आईजी हेडक्वार्टर के पास अपील

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में पुलिस जोन खत्म किए जाने के बाद विभागीय कार्यवाही के मामलों में पुलिसकर्मियों के लिए अपील की नई व्यवस्था लागू की गई है। फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को उनकी गलती पर विभागीय कार्यवाही के बाद दी जाने वाली सजा के मामले में यह नई व्यवस्था लागू की गई है। 

जिन पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्यवाही के बाद रेंज डीआईजी की तरफ से कार्यवाही का आदेश दिया जाएगा, वह फैसले पर अब सीधे आईजी हेडक्वार्टर के पास अपील कर पाएंगे। बिहार पुलिस में जोन खत्म किए जाने के बाद अब कुल 12 रेंज रह गए हैं। इन सभी रेंज में कहीं आईजी तो कहीं डीआईजी की पोस्टिंग है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए मुख्यालय ने यह नई अस्थाई व्यवस्था लागू की है। 

आपको बता दें कि पहले डीआईजी द्वारा विभागीय कार्यवाही में सजा सुनाए जाने के बाद जोनल आईजी के पास अपील की व्यवस्था थी लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह संभव नहीं। पुलिस मुख्यालय ने इस बदलाव को लेकर गृह विभाग के पास संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। जब तक गृह विभाग वैकल्पिक प्रस्ताव पर सहमति नहीं देता तब तक यह नई व्यवस्था और सारी रूप से लागू रहेगी।