1st Bihar Published by: Updated Oct 14, 2019, 6:40:42 PM
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PATNA : पिछले दिनों राजधानी पटना में हुई भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में हुए जल जमाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट 18 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगा.
दरअसल पटना में बारिश के बाद जल जमाव और उससे हुई लोगों की परेशानी को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों ने शिकायत की थी. वकीलों की शिकायत के बाद जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ अब इस मामले की सुनवाई करेगी. वकीलों की तरफ से दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि जल जमाव के दौरान लोगों को बुरी हालत में छोड़ दिया गया. महाधिवक्ता ललित किशोर का 16 तारीख को पटना में नहीं रहने के कारण ही उनकी तरफ से सुनवाई मुल्तवी करने का अनुरोध किया गया था.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिला प्रशासन भीषण जल जमाव से लोगों को निकालने में विफल रहा जिससे पटनावासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. हाईकोर्ट ने राजधानी से पानी नहीं निकल पाने के सवाल को गंभीरता से लिया है.