BIHAR: अश्विनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, घटना के दो महीने बाद पुलिस ने दबोचा बेगूसराय में बाढ़ का कहर: 12 घंटे में 7 की मौत, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप BIHAR: गंगा नदी में 100 KM बहकर बचा शख्स, बेंगलुरु से आने के बाद पटना में लगाई थी छलांग Bihar News: बिहार में पानी में डूबने से दो सगी बहनों की मौत, छोटी सी गलती और चली गई जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 05 May 2024 08:22:12 AM IST
- फ़ोटो
Patna : बिहार के उन होटलों के लिए बुरी खबर हैं जिन्होंने अभी तक आग से सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए हैं। अब होटल मालिकों को एक महीने में होटल-रेस्टोरेंट में आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। इस संबंध में सोमवार को अग्निशमन विभाग के अधिकारी व होटल-रेस्टोरेंट मालिकों के बीच बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में मालिकों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे और ऐसा नहीं करने पर होटल और रेस्टोरेंट सील किए जाएंगे।
दरअसल, बीते 25 अप्रैल को पटना जंक्शन गोलंबर स्थित पाल और अमृत होटल में भीषण आग लग गई थी। इसमें अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर होटलों के संचालक और अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच के दौरान आग से बचाव के प्रति 250 होटल और रेस्टोरेंट में भारी लापरवाही पाई गई थी। उन सभी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को नोटिस भेजा गया है।
अग्निशमन विभाग के डीआईजी एमके चौधरी ने बताया कि जिन होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं। उन सभी को एक महीने में आग से बचाव के स्थाई उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें आग बुझाने वाले सिलेंडर सहित अन्य उपकरण लगाने का प्रावधान है। जबकि एक महीने में उन्हें तमाम सिविल वर्क जैसे पानी की टंकी की व्यवस्था, चौड़ी सीढ़ी और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था इत्यादि करने होंगे। सारी कवायद के बाद अग्निशमन विभाग फायर सेफ्टी आडिट के बाद उन्हें होटल और रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति प्रदान करेगा।