प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने डिप्लोमा इन इलिमेंट्री एडुकेशन के रिजल्ट नहीं मिलने से परेशान प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह डीएलएड परीक्षा के सफल कैंडिडेट के वेतने इजाफे की तारीख डीएलएड ट्रेनिंग खत्म होने की तारीख से करने पर विचार करे.

बता दें कि शिक्षकों को परीक्षा के 8 महीने बाद भी माक्र्सशीट नहीं मिली है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को माक्र्सशीट देनी है. कोर्ट ने 18 नवंबर को बोर्ड की इस देरी को सुस्ती और लापरवाही बताते हुए कहा था कि 25 नवंबर तक माक्र्सशीट दें, नहीं तो बोर्ड के संयुक्त सचिव कोर्ट में हाजिर हों. 

बोर्ड माक्र्सशीट नहीं दे पाया और इसके लिए कोर्ट से  और समय की मांग की. जिसके बाद हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि इन शिक्षकों का इंक्रीमेंट उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के दिन से तय करने पर विचार करे. वह माक्र्सशीट के वजाय उसी दिन से इंक्रिमेंट के हकदार माने जाएंगे, जिस दिन से ट्रेनिंग पूरी की.