PATNA: STET की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी खुशखबरी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में 8 साल की छूट देने का आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है. न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह की रिट याचिका पर राज्य सरकार को यह आदेश दिया.
दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि कानूनन यह परीक्षा हर साल आयोजित होनी चाहिए थी. लेकिन पहली परीक्षा जो 2011 में ली गयी थी, उसके 8 साल बाद ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2019 में इस परीक्षा का विज्ञापन निकाला है. इन 8 सालों में बहुत सारे अभ्यर्थी बिना किसी गलती के उम्र सीमा पार कर गये.
चूंकि परीक्षा का विज्ञापन हर साल नहीं निकाल कर 8 सालों बाद निकाला गया है, इसलिए हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में 8 वर्षों की छूट देने का आदेश दिया.