1st Bihar Published by: DEV KUMAR PANDEY Updated Tue, 15 Oct 2019 05:18:12 PM IST
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PATNA: पटना हाईकोर्ट ने एक सीडीपीओ के खिलाफ घूस लेने के झूठे आरोप को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने इस मामले में समाज कल्याण विभाग के खिलाफ 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने विभाग की याचिका को खारिज कर दिया.
दरअसल भोजपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड की तत्कालीन विकास परियोजना पदाधिकारी के खिलाफ सेविकाओं से घूस लेने का आरोप लगा था. इस मामले में सीडीपीओ रीता कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिक दायर कर खुद पर लगे आरोपों को खारिज किए जाने की मांग की थी.
रीता कुमारी और विभाग की याचिकाओं की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रीता कुमारी के हक में फैसला सुनाया और विभाग के खिलाफ जुर्माना भी लगाया.