पंचायत चुनाव पर संकट : हाईकोर्ट ने ईवीएम विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने को कहा

पंचायत चुनाव पर संकट : हाईकोर्ट ने ईवीएम विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने को कहा

PATNA : राज्य चुनाव आयोग के लिए ईवीएम की अनुपलब्धता पंचायत चुनाव के लिए बड़ा संकट बनते जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम की खरीदारी को लेकर चल रहा है विवाद खत्म नहीं हो पाया है। इस मामले पर पटना हाईकोर्ट ने भी सुनवाई की है लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग को आपसी सहमति से ईवीएम की खरीदारी के लिए एनओसी संबंधी विवाद को सुलझाने को कहा है। इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट में कोई अन्य उपाय कर मामले का निपटारा जल्द करने का सुझाव भी दिया है। 


इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही साथ राज्य सरकार के महाधिवक्ता को इस केस में हाजिर होकर कोर्ट को सहयोग करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने आदेश की एक प्रति महाधिवक्ता के कार्यालय को भेजने का निर्देश हाईकोर्ट प्रशासन को दिया है। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। अब बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान में लगातार देरी हो रही है। दरअसल ईवीएम की खरीद को लेकर चुनाव आयोग से राज्य निर्वाचन आयोग को एनओसी नहीं मिला है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद ईवीएम खरीद के लिए चुनाव आयोग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जिसके बाद आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। 


हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें 21 जुलाई 2020 को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत हर राज्य के निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम वीवीपट की आपूर्ति और डिजाइन के पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य है राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग के रवैया के कारण बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हो पा रही। पंचायत चुनाव के लिए एक खास तकनीक वाले ईवीएम की जरूरत होती है जिसे सिक्योर्ड डिटैचेबल मेमरी सिस्टम कहा जाता है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम की आपूर्ति करने के लिए हैदराबाद की कंपनी ईसीआईएल भी तैयार है लेकिन इसके लिए उसे चुनाव आयोग की तरफ से एनओसी की दरकार है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी याचिका पर आरोप लगाया है कि विशेष तकनीक वाले ईवीएम की आपूर्ति की मंजूरी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज चुनाव के लिए चुना