PATNA : नियोजित शिक्षकों को लेकर नीतीश सरकार का चाबुक एक बार फिर से चला है। सरकार नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले स्टडी लीव को नए नियमों में बांध दिया है। नियोजित शिक्षकों को 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही स्टडी लीव मिल पाएगा।
शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है शिक्षा विभाग के उप सचिव की तरफ से जारी किए गए आदेश पर स्पष्ट किया गया है कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के मुताबिक उन्हें 7 साल की सेवा के बाद ही स्टडी लीव मिलेगा। यह आदेश मिड्ल और हाईस्कूल शिक्षकों के लिए जारी किया गया है.
विभाग ने कहा है कि 2006 में बनी गई नियमावली में समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं और स्टडी लीव को लेकर विभाग की यही नीति है. आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को इसके पूर्व स्टडी लीव देने के लिए 7 साल की सेवा शर्त लागू नहीं थी अब सरकार ने सख्ती बरतते हुए 7 साल की सेवा को अनिवार्य कर दिया है