PATNA : बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के तहत ईपीएफ का लाभ मिलेगा.
ईपीएफ का लाभ सूबे के प्रारंभिक से लेकर 10+2 कर के स्कूल में कार्यरत सभी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा. इसे लेकर ईपीएफ संगठन ने बिहार सरकार को लेटर लिखा है.
बता दें कि सूबे के सभी नियोजित शिक्षक इस लाभ से वंचित हैं. जिसे लेकर कई जिले के शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में एक वाद दायर किया था. जिसपर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सभी प्रकार के नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 का लाभ देने का निर्देश दिया था और इसके लिए 60 दिनों की मोहलत दी गई थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफ के क्षेत्रीय कमिश्नर आर.डब्लू. साइम ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन को पत्र लिखा है.