PATNA: सूबे के पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नए साल में शर्त नियमावली लागू हो जाएगी. तीन सदस्यीय कमेटी नियमावली तैयार करने में जुटी हुई है.
इस कमेटी में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव शामिल हैं. नियमावली तैयार किए जाने के बाद विधि विभाग से परामर्श लिया जाएगा और उसके बाद इसे लागू किया जाएगा.
नियमावली में प्रावधान के मुताबिक हर नियोजित शिक्षक को पूरे सेवा काल में तीन प्रोन्नति का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही महिला शिक्षकों को 135 दिन के लिए मिलने वाला मातृत्व लाभ को बढ़ा कर 180 दिन कर दिया जाएगा. नियमावली को ड्राफ्ट कर अंतिम रुप दिया जा रहा है. प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त नियमावली का लाभ मिलेगा.