GOPALGANJ: हर्निया के ऑपरेशन के बाद मरीज की संदिग्ध मौत, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप IIITM ग्वालियर ने प्लेसमेंट में मारी बाजी: 38 छात्रों को 50 लाख+ पैकेज, Google-Microsoft से ऑफर तमिलनाडु से बिहार आ रहा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, महाबलीपुरम में 10 साल से हो रहा था निर्माण, इतने रूपये लगे बनाने में Bihar News: बिहार में अब ऐसे शिक्षकों का काटा जाएगा वेतन, इस जिले से शिक्षा विभाग का एक्शन शुरू बेतिया में ITBP जवान ने खुद को गोली मारी, मौके पर ही मौत, घटना का कारण पता लगाने में जुटी पुलिस रोहतास में 9 फीट का मिला अजगर, देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़, स्नेक कैचर ने किया रेस्क्यू Bihar News: बिहार के इस जिले में SSP का ताबड़तोड़ एक्शन, 24 घंटे में 40 अपराधी गिरफ्तार Bihar Assembly Election 2025 : बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को सम्मानित करेगी BJP, जानिए क्या है पार्टी का पूरा प्लान BSSC CGL-4 : BSSC CGL-4 और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 में वैकेंसी बढ़ी, अब आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर Lalganj Sarai accident : लालगंज–सराय मार्ग पर बाइक टक्कर, एक युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल
1st Bihar Published by: Updated Tue, 04 May 2021 02:12:27 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा एलान किया है. बिहार सरकार ने राज्य में 15 मई तक कम्पलीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. इन सब के बीच पटना हाईकोर्ट एक बार फिर से राज्य सरकार को फटकार लगाई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि बार-बार कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बिहार में स्थिति में सुधार नहीं है.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान पटना उच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए मौखिक रूप से कहा कि 15 अप्रैल से आदेश पर आदेश दिया जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद भी 15 से 30 अप्रैल तक लोगों का मरना बदस्तूर जारी रहा. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने क्या किया. बिहार में स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है. कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं पुणे स्थित आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की मदद लें.
राज्य सरकार की असफलता पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई. कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 6 मई को होगी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ को बताया गया कि सरकार ने बुधवार यानि कि 5 मई से 15 मई तक सूबे में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है. बताया जा रहा है कि सरकार ने कोर्ट से एक आखिरी मौक़ा मांगा है.
गौरतलब हो कि बीते दिन सोमवार को बिहार में कोरोना संक्रमण के चलते बिगड़ते हालात पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा एतराज जताया और राज्य सरकार से पूछा था कि लॉकडाउन लगाने की क्या तैयारी है. अदालत ने सरकार से आज जवाब देने को कहा था. कल भी न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से सरकार के सिस्टम को फ्लॉप बताया और महाधिवक्ता से कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है. ऐसे में लॉकडाउन लगाने का फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है.
कोर्ट की इस तल्ख़ टिप्पणी के बाद सरकार ने 5 मई से बिहार में लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि "कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लाॅकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह (Crisis management Group) को कार्रवाई करने हेतू निदेश दिया गया है."



