ब्रेकिंग न्यूज़

Parbatta Assembly : परबत्ता में जनसभा के दौरान कुर्सी टूटी, मंच पर चिराग और देवेंद्र फड़णवीस गिरे धड़ाम! Bihar Election 2025: बिहार पहुंचकर महागठबंधन पर बरसे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कर दिया यह बड़ा दावा Bihar Election 2025: बिहार पहुंचकर महागठबंधन पर बरसे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कर दिया यह बड़ा दावा Anant Singh : अनंत सिंह के जेल जाने के बाद अब मोकामा में 'ललन बाबु' संभालेंगे कमान, बदल जाएगा मोकामा का समीकरण Bihar Crime News: बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस उम्मीदवार के घर पुलिस की रेड, जानिए.. क्या है पूरा मामला? ANANT SINGH : CJM कोर्ट में पेशी के बाद बेउर जेल रवाना हुए अनंत सिंह, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए 'छोटे सरकार' NEET Exam: भारत में मेडिकल एजुकेशन में बड़ा बदलाव, NEET नहीं...अब यह परीक्षा बदलेगी डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया; जानें डिटेल Anant Singh : अनंत सिंह को कोर्ट में पेश करने के लिए रवाना हुई बिहार पुलिस, दो अन्य आरोपी के साथ CJM के सामने होगी पेशी Anant Singh: अनंत सिंह के गिरफ्तार होते ही चर्चा में आए दोनों जुड़वा बेटे, जानिए कहां तक की है पढ़ाई और चुनाव लड़ने को लेकर क्या है विचार? Bihar Politics: बेगूसराय में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और मुकेश सहनी ने पोखर में लगाई छलांग, मछुआरों के साथ पकड़ने लगे मछलियां

Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज

Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले में दोषी अब्बास अंसारी को मऊ कोर्ट से झटका लगा है। सत्र न्यायालय ने उनकी सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। अब वे हाईकोर्ट जाएंगे।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sat, 05 Jul 2025 06:09:55 PM IST

Hate Speech Case

- फ़ोटो google

Hate Speech Case: उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स ने उनकी दो साल की सजा के खिलाफ दायर अपील शनिवार को खारिज कर दिया है। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा प्रभावी रहेगी।


हालांकि, मऊ सेशन कोर्ट ने सजा के मामले में अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन उनके दोषी ठहराए जाने को बरकरार रखा गया है। अब्बास अंसारी अब इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं।


बता दें कि मऊ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 31 मई 2025 को हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उन पर 11,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। सजा के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता 1 जून 2025 को रद्द कर दी गई थी।