नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर, बिहार में महागठबंधन असंवैधानिक

नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर, बिहार में महागठबंधन असंवैधानिक

PATNA : बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के साथ ही एक के बाद एक विवाद सामने आ रहा है। नीतीश सरकार के खिलाफ अब एक और मामला सामने आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम पद नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए सीएम पद से हटाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।



हाईकोर्ट में पटना की समाजसेवी धर्मशीला देवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील वरूण सिन्हा ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने का जो फैसला लिया वो संसदीय लोकतंत्र और संविधान के आधारभूत ढ़ांचे के खिलाफ है। भारत के संविधान की मूल विशेषता का उल्लंघन है।



याचिका में यह भी कहा गया कि राज्यपाल को अनुच्छेद 163 और 164 के तहत नीतीश कुमार को पुर्ननियुक्ति नहीं करना चाहिए था क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफे के बाद मेजोरिटी कॉलेजन को छोड़कर माइनौटी कॉलेजन के साथ सरकार बना ली, जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता। इससे संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ भारतीय संविधान की मूल विशेषता को भी क्षति पहुंची है।