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मानव श्रृंखला को लेकर नीतीश सरकार के फरमान पर हाईकोर्ट में PIL दायर, स्कूलों को खोलने के आदेश पर रोक लगाने की गुहार

1st Bihar Published by: Updated Jan 10, 2020, 7:57:16 AM

मानव श्रृंखला को लेकर नीतीश सरकार के फरमान पर हाईकोर्ट में PIL दायर, स्कूलों को खोलने के आदेश पर रोक लगाने की गुहार

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PATNA: नीतीश कुमार के बहुप्रचारित मानव श्रृंखला के लिए सरकारी स्कूलों को खोलने के फरमान के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. नियोजित शिक्षक संघ और छात्र संगठन AISF की ओर से दायर याचिका में सरकार के फरमान को संविधान के खिलाफ बताते हुए उस पर रोक लगाने की गुहार लगायी गयी है.


पटना हाईकोर्ट में याचिका

मानव श्रृंखला के लिए सरकारी स्कूलों को रविवार के दिन भी खुला रखने के सरकारी आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. ये याचिका AISF के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत पंडित और नियोजित शिक्षक संघ के नेता कौशल कुमार सिंह की ओर से दायर की गयी है.


याचिका दायर करने वालों के वकील दीनू कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट से राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगायी गयी है. दीनू कुमार के मुताबिक राज्य सरकार ने 3 जनवरी को आदेश निकाल कर 19 जनवरी को सूबे के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है. सरकार ने सभी शिक्षकों के साथ छात्र-छात्राओं को मानव श्रृंखला में शामिल होने का आदेश भी जारी किया है.


वकील दीनू कुमार के मुताबिक राज्य सरकार का आदेश संविधान की धारा 21 का खुला उल्लंघन है. ये पटना हाईकोर्ट के 16 जनवरी 2018 और 6 अगस्त 2018 के आदेश का भी सीधा उल्लंघन है. दोनों आदेशों में हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती. याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार जनता के पैसे का दुरूपयोग भी कर रही है. सरकार ने मानव श्रृंखला बनाने के लिए 19 करोड़ रूपये खर्च करने की मंजूरी दी है.