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1st Bihar Published by: Updated Fri, 06 Aug 2021 05:42:05 PM IST
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PATNA : मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार ने बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही साथ बिहार कारा चालक के संवर्ग नियमावली 2021 के गठन को भी स्वीकृति दी गई है. सरकार ने दो चिकित्सा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है. मधुबनी के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. उदय शंकर प्रसाद को पिछले कई साल से सेवा से गायब रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है. जबकि आरा सदर हास्पिटल में तैनात डॉक्टर कुसुम सिन्हा को कंपलसरी रिटायरमेंट देने का फैसला किया गया है.
नीतीश कैबिनेट ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से चलाए जा रहे 'हरियाली मिशन' के तहत मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. इसके अलावा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के मनोनयन के साथ-साथ सदस्य सचिव की नियुक्ति से जुड़े दिशा निर्देश को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. सरकार ने एनएच 84 यानी भोजपुर से बक्सर के बीच सड़क निर्माण के लिए 2 भूखंडों को केंद्र सरकार को नि:शुल्क दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है.
उद्योग विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है. अब भागलपुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के परिसर में सीपेट हाजीपुर का एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा. इसमें तकरीबन 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च होगी. चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए 10 करोड़ की राशि जारी करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है.
सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को तुरंत मुआवजा देने के लिए अब बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रिवाल्विंग फंड बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है. इसके अलावा छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा दिए गए रिपोर्ट की अनुशंसाओं को भी लागू करने पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है. बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान हाजीपुर में प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों को उनके मूल वेतन का 12 फ़ीसदी प्रशिक्षण भत्ता दिए जाने की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी है. कैबिनेट की बैठक में लॉकडॉउन को लेकर ट्रांसपोर्टर ,गाड़ी मालिको और ई-वेहिकल मालिकों को राहत देने का फैसला किया है. टैक्स डिफॉल्टरों को परिवहन टैक्स एकमुश्त जमा करने पर भी राहत देने का फैसला किया गया है और बकाए जुर्माने पर लगने वाले ब्याज से भी राहत दी गई है.