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22 जनवरी को निर्भया के दरिंदों को पड़ेगी फांसी, चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी

DESK: निर्भया केस के चारों गुनहगारों के डेथ वारंट पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. चारों को 22 जनवरी को फांसी दिया जाएगा. पटियाला हाउस कोर्ट निर्भया के माता-पिता ने अपनी याचिका

FirstBihar
Manish Kumar
3 मिनट

DESK: निर्भया केस के चारों गुनहगारों के डेथ वारंट पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. चारों को 22 जनवरी को फांसी दिया जाएगा. पटियाला हाउस कोर्ट निर्भया के माता-पिता ने अपनी याचिका में चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की मांग की थी. साथ ही चारों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की अपील भी की थी.



सुबह 7 बजे होगी फांसी
22 जनवरी को सुबह 7 बजे सभी दोषियों को फांसी दी जाएगी. दोषी अक्षय, पवन, मुकेश और विनय के पास डेथ वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिन का समय है. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई हुई.


फांसी देने की तैयारी पूरी
चारों को फांसी देने के लिए सभी तैयारी तिहाड़ जेल में हो गई है. एक साथ चारों को फांसी पर लटकाने के लिए जेल में एक नया फांसी घर बनाया गया है. यह फांसी घर करीब 25 लाख रुपए से बनाया गया है. तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने भी कहा था कि एक साथ अब चारों दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को फांसी देने की व्यवस्था कर ली गई है.

जानिए क्या होता है डेथ वारंट
डेथ वारंट में फांसी का समय, जगह और तारीख का जिक्र होता है. इसमें फांसी पाने वाले सभी अपराधियों के नाम भी लिखे जाते हैं. इसमें ये भी लिखा होता है कि अपराधियों को फांसी पर तब तक लटकाया जाएगा, जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती. अगर कोर्ट डेथ वारंट जारी करने की मंजूरी मिलता है तो दोषियों को इसके खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का वक्त मिलता है. अपील हाईकोर्ट में करनी होगी. अगर अपील नहीं होती है तो 14 दिन के बाद दोषियों को फांसी दे दी जाती है.