गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया

गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया

DESK: गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के ऊपर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा इसी मामले में मुख्यतार के सहयोगी सोनू यादव को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बीते 26 अक्टूबर को कोर्ट ने मुख्यतार अंसारी और सोनू यादव को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया।


दरअसल, साल 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ट टीचर कपिल सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसी साल उसी थाना क्षेत्र में एक और शख्स की हत्या की गई थी। दोनों ही हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत थाने में मामला दर्ज हुआ था। मामला गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंचा और इसकी सुनवाई शुरू हुई। 26 अक्टूबर को कोर्ट ने हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।


इससे पहले हालांकि बीते 17 मई को इसी मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोष रहित करार दिया था लेकिन अब इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है और 10 साल की सजा सुनाई है। इसी मामले में उसके सहयोगी को भी कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी रंगदारी, हत्या, लूट, अपहरण समेत कई अन्य मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं। कुछ दिन पहले जेल की शिफ्टिंग के दौरान उन्होंने अपने एनकाउंटर की आशंका जताई थी।