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1st Bihar Published by: Awnish Updated Sun, 08 Mar 2020 05:12:00 PM IST
MOTIHARI: बीजेपी के कदावर नेता और उसके बेटा ने फर्जीवाड़ा कर पेट्रोल पंप का जमीन बेचने का मामला समाने आया है. जिसके बाद हरसिद्धि बाजार से सटे तृप्ति एग्रो फ्यूल्स पेट्रोल पंप की 10 कट्ठा गैरमजरूआ जमीन की जमाबंदी उप समाहर्ता पूर्वी चंपारण ने रद्द कर दी है.
सीओ ने दिया कार्रवाई करने का निर्देश
11 फरवरी को अंचलाधिकारी के पास पत्र भेजकर कार्रवाई का आदेश भी दिया है. मालूम हो कि गैर मजरुआ मालिक जमीन खाता संख्या 93 और खेसरा संख्या 299 की जमाबंदी केशवलाल साह, राजेश्वर साह और महावीर साह के नाम से थी. इन्होंने यह भूमि राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता और उनके पुत्र राकेश गुप्ता से खरीदी थी. इसमें 10 कट्ठा भूमि गुप्ता ने कई माध्यम से खरीदी थी. जबकि 10 धुर भूमि उनके बेटे के नाम से दूसरे जमीन के बदले लिया गया है. पेट्रोल पंप राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के नाम से आवंटित है. जिसे केशवलाल साह लीज पर लेकर चला रहे हैं.
बीजेपी नेता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता पूर्व में पार्टी के जिलाध्यक्ष और जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. इसी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता ने पहली बार अरेराज अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास याचिका दायर की थी. केस में बताया था कि पेट्रोल पंप वाली जमीन गैरमजरूआ है. इसे फर्जीवाड़ा कर जबरन कब्जा किया गया है. यहां से जमीन की जमाबंदी रद्द करने का मामला अपर समाहर्ता मोतिहारी से होते हुए पटना में लोकायुक्त के पास पहुंचा. लोकायुक्त के पास दायर याचिका के मुताबिक जमीन से पेट्रोल पंप से अतिक्रमणमुक्त कराते हुए लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करनी है. बता दें कि इसी पेट्रोल पंप में एक मार्च को रुपए की लूट हो गई. इस लूटकांड में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल को मुख्य आरोपित बनाया गया है. इस मामले में अरेराज के डीएसपी ने एसआईटी का गठन भी किया है.