ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में RJD जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद मचा बवाल, इस मामले में उठा ले गई पुलिस Bihar News: नई दिल्ली से दरभंगा जा रही ट्रेन के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप Bihar Assembly Election 2025 : बिहार में इन सीटों पर भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई,कौन करेगा किला फतह और किसका पलड़ा होगा भारी ? Bihar Election 2025: सीमांचल के लिए एक्टिव हुए PM मोदी, जनसभा कर ऐसे बढ़ाएंगे तेजस्वी और राहुल की टेंशन Dular Chand Yadav murder case : 16 घंटे रंगदारी सेल में बंद अनंत सिंह से पुलिस ने पूछे यह सवाल, जानिए बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने क्यों कहा - ए सर... हमर चुनवा ठीक रहतय ने Bihar News: बिहार के इस जिले में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से घायल Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले भारत-नेपाल बॉर्डर पूरी तरह सील, इन चीजों पर होगी कड़ी निगरानी Bihar News: बिहार में RJD और BJP समर्थकों के बीच मारपीट, 5 घायल Mokama Election : "अनंत सिंह के अरेस्ट होने के बाद NDA के 'दिग्गजों' ने संभाली मोकामा की कमान, अब पिछड़ा वोट बैंक को साधने सम्राट करेंगे रोड शो; जानिए क्या पड़ेगा असर" Success Story: “मेरा सपना तो IAS बनना है”, टैक्स डिपार्टमेंट की नौकरी के साथ की पढ़ाई, UPSC पास कर बन गई अधिकारी

मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली फांसी की सजा, पॉक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

1st Bihar Published by: Ramesh Rai Updated Sun, 20 Dec 2020 07:53:44 AM IST

मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली फांसी की सजा, पॉक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

- फ़ोटो

SAMASTIPUR : मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके हत्या के मामले में बिहार के अंदर एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. समस्तीपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई. उसने 3 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी थी.

दुष्कर्म और हत्या का दोषी राम लाल महतो दलसिंहसराय के एक गांव का रहने वाला है और फिलहाल समस्तीपुर मंडल कारा में बंद है. इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है. 

दरअसल 2 जून 2018 को बकरी चराने गई 3 साल की एक बच्ची के साथ रामलाल ने दुष्कर्म किया था और उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया था. बच्ची की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बच्ची के पिता दिल्ली में मजदूरी करते थे. बच्ची अपनी मां के साथ ननिहाल गई थी और वही उसके साथ यह घटना हुई. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने रामलाल को बच्ची को ले जाते देखा था. अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया. सभी ने इस घटना की पुष्टि की थी कोर्ट ने तमाम गवाहों और सबूतों को देखने के बाद आखिरकार दोषी को फांसी की सजा सुना दी है.