BIHAR: आर्थिक तंगी और ग्रुप लोन के बोझ के चलते महिला ने उठा लिया बड़ा कदम, बेटे और बेटी के साथ गले में लगाया फंदा, मौके पर ही मां-बेटी की मौत BIHAR: बच्चों से काम करवाने वाले हो जाए सावधान, पकड़े जाने पर 2 साल की सजा BIHAR: बच्चों से काम करवाने वाले हो जाए सावधान, पकड़े जाने पर 2 साल की सजा देवरिया से सुल्तानगंज जा रहे कांवरियों की गाड़ी को टैंकर ने मारी टक्कर, दो की हालत गंभीर खगड़िया में बड़ा हादसा: नहाने के दौरान चार स्कूली बच्चे गहरे पानी में डूबे, रेस्क्यू जारी छपरा: गंगा में डूबने से 3 की मौत, सावन सोमवारी के दिन कलश विसर्जन के दौरान हादसा Bihar News: बिहार में ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत बनी 3968 किमी से अधिक सड़कें, 29 जिलों में शत-प्रतिशत काम पूरा Bihar News: बिहार में ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत बनी 3968 किमी से अधिक सड़कें, 29 जिलों में शत-प्रतिशत काम पूरा Bihar Politics: उपेन्द्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, बोले- सरकार के खिलाफ मिल रही शिकायतें Bihar Politics: उपेन्द्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, बोले- सरकार के खिलाफ मिल रही शिकायतें
1st Bihar Published by: Ramesh Rai Updated Sun, 20 Dec 2020 07:53:44 AM IST
- फ़ोटो
SAMASTIPUR : मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके हत्या के मामले में बिहार के अंदर एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. समस्तीपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई. उसने 3 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी थी.
दुष्कर्म और हत्या का दोषी राम लाल महतो दलसिंहसराय के एक गांव का रहने वाला है और फिलहाल समस्तीपुर मंडल कारा में बंद है. इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है.
दरअसल 2 जून 2018 को बकरी चराने गई 3 साल की एक बच्ची के साथ रामलाल ने दुष्कर्म किया था और उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया था. बच्ची की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बच्ची के पिता दिल्ली में मजदूरी करते थे. बच्ची अपनी मां के साथ ननिहाल गई थी और वही उसके साथ यह घटना हुई. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने रामलाल को बच्ची को ले जाते देखा था. अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया. सभी ने इस घटना की पुष्टि की थी कोर्ट ने तमाम गवाहों और सबूतों को देखने के बाद आखिरकार दोषी को फांसी की सजा सुना दी है.