PATNA : कोरोना संक्रमण के इस काल में बाइक पर एक व्यक्ति को ही जाने की अनुमति है. संक्रमण के मद्देनजर लॉक डाउन के दौरान ऑफिस जाने वाली महिलाओं को आने जाने में हो रही परेशानियों व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के मामलें पर पटना हाइकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की.
अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह व जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वैसी महिला कर्मियों जो गाड़ी नहीं चला सकती दो पहिया वाहन पर अन्य व्यक्ति के साथ ऑफिस जा सके.
इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया. याचिका में ये बात कही गई थी कि दो पहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति के बैठने के नियम की वजह से उन महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो स्वयं वाहन नहीं चलाना जानती हैं. साथ ही ऑफिस समेत सभी स्थानों पर इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाए. कोर्ट ने उक्त आदेश के साथ मामलें को निष्पादित कर दिया.