DELHI: पीएम नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने के घोषणा के बाद गृह मंत्रालय ने गाइड लाइन जारी कर दिया है. इसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. वही, पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा. लॉकडाउन में कृषि से जिड़े कामों में छोड़ा छूट दिया गया है.
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गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी. मनरेगा के तहत काम होगा. वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी.
अंतिम संस्कार में 20 लोग से अधिक नहीं होंगे शामिल
लॉकडाउन के दौरान कई अंतिम संस्कार को लेकर परेशानी हो रही थी. ऐसे में शामिल होने वाले लोगों पर केस दर्ज हो रहा था. लेकिन नए गाइडलाइन के अनुसार 20 से अधिक लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते है. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा.
पहले की तरह बंद रहेगा ये
पहले की तरह ही ट्रेन, फ्लाइट, कोचिंग संस्थान, होटल, ऑटो रिक्शा, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, बार, थियेटर, सभी धार्मिक संस्थान, पार्क, मेट्रो सेवा, बस, कैब को बंद रखा जाएगा.
कोरोना हॉट स्पॉट एरिया में सिर्फ जवान और मेडिकल स्टाफ रहेंगे बाहर
कोरोना संक्रमण को लेकर जो एरिया हॉट स्पॉर्ट बना है. वहां पर स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन लाइन के अनुसार ही सभी को रहना होगा. हॉट स्पॉट एरिया में सिर्फ जवान और मेडिकल स्टॉफ ही बाहर आ जा सकते हैं. इस इलाके में रहने वाला कोई भी शख्स बाहर नहीं निकल सकता है. जरूरी समानों की होम डिलिवरी की जाएगी. इस एरिया के लोग कही भी आ और जा नहीं सकते हैं.
पूरे देश में शराब, गुटखा पर रोक
लॉकडाउन को लेकर शराब, गुटखा और की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यही नहीं अगर कोई सार्जनिक स्थान पर थूकता है तो सजा के साथ उसपर जुर्माना भी लगाया जाएगा. किसी भी संस्थान में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं.