RANCHI: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ में चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने की CBI की याचिका पर आशिंक सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद तिथि निर्धारित की है.
इस मामले में सजायाफ्ता आरके राणा और फूलचंद के निधन की जानकारी कोर्ट को दी गई. इसके बाद कोर्ट ने दोनों के नाम मामले से हटाने का आदेश दिया.
आपको बता दें कि हाई कोर्ट में CBI ने देवघर कोषागार में मिली सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है. CBI ने कहा है कि 2018 को लालू यादव को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, वही इसी मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को 7 साल कारावास के साथ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.