जेल मैनुअल उल्लंघन का मामला : हाईकोर्ट ने पूछा.. किसके आदेश पर लालू यादव को पेइंग वार्ड से बंगले में शिफ्ट किया

जेल मैनुअल उल्लंघन का मामला : हाईकोर्ट ने पूछा.. किसके आदेश पर लालू यादव को पेइंग वार्ड से बंगले में शिफ्ट किया

RANCHI: चारा घोटाला केस में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगला पर शिफ्ट करने को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा कि किसके कहने पर भेजा गया था. 

कोर्ट के सवाल का जवाब झारखंड सरकार के पास नहीं था. सरकार ने इसका जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है. इस मामले पर 8 जनवरी 2021 को एक बार फिर से सुनवाई होगी. कोर्ट ने यह पूछा कि लालू प्रसाद से बंगले पर किन-किन लोगों ने मुलाकात की है. इसकी रिपोर्ट दी जाए. इससे पहले जेल मैनुअल उल्लंघन मामले को लेकर हाईकोर्ट में 4 दिसंबर को मामले की सुनवाई हुई थी. इस दौरान भी हेमंत सरकार ने 18 दिसंबर को जवाब देने के लिए समय मांगा था, लेकिन सरकार आज भी जवाब नहीं दे पाई. 

मुलाकातियों की मांगी थी सूची

हाईकोर्ट ने तीन माह के अंदर मिलने वाले की सूची भी मांगी थी. जो नहीं दी गई थी. जिसको लेकर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कारा महानिरीक्षक और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक को शो कॉज जारी करते हुए रिपोर्ट मांगी थी.


बंगला से लालू का ऑडियो हुआ था वायरल

बिहार विधानसभा के स्पीकर चुनाव के लिए विधायकों को लालू प्रसाद के कॉल करने का ऑडियो वायरल होने के बाद बिहार से लेकर झारखंड में राजनीति तेज हो गई थी. फजीहत के बाद  झारखंड जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने इस मामले की जांच का आदेश दे दिया था. जेल आईजी ने रांची डीसी और एसएसपी के साथ ही रांची जेल के अधीक्षक को भी कहा था कि जो मीडिया में ऑडियो चल रहा है उसकी जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए. वही, इसको लेकर बीजेपी ने हाईकोर्ट में केस भी दर्ज किया है.