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1st Bihar Published by: Updated Mon, 29 Nov 2021 07:35:04 AM IST
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RANCHI : खराब तबीयत के कारण एम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव के लिए नयी मुसीबत सिर पर आ गयी है. चारा घोटाले के सबसे ब़ड़े मामले में रांची के कोर्ट में आज यानि 29 नवंबर से लालू प्रसाद यादव के वकील उनके बचाव में बहस शुरू करेंगे. मामले की सुनवाई डे टू डे यानि हर रोज हो रही है, लिहाजा एक महीने में केस का फैसला आ सकता है. वहीं सवाल ये उठ रहा है कि चारा घोटाले के चार मामलों में पहले से ही सजायाफ्ता लालू यादव क्या एक बार फिर जेल जाय़ेंगे?
झारखंड में चारा घोटाले से जुड़ा ये पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है. ये चारा घोटाले में सरकारी पैसे के गबन का सबसे बड़ा मामला है. इस मामले में सीबीआई के वकील ने कोर्ट में दलीलें पेश कर दी हैं. सीबीआई के केस संख्या- आरसी 47ए/96 में आरोपी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के वकील सोमवार से कोर्ट में उनके बचाव में बहस करेंगे.
हम आपको बता दें कि चारा घोटाला का डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। इसमें लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डा. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 110 आरोपित हैं. इस मामले में अभियुक्त बनाये गये 70 लोगों की ओर से उनके वकीलों ने बहस पूरी कर ली है. अब लालू प्रसाद, जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत दूसरे नेताओं की ओर से अपने बचाव में कोर्ट में बहस होनी है. आरोपियों की ओर से बहस पूरी होते ही इस मामले में फैसला आ जायेगा.
दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जल्द पूरा करने का निर्देश दे रखा है. लिहाजा रांची में सीबीआई के विशेष एसके शशि की अदालत में डे-टू-डे इस मामले की सुनवाई हो रही है. जिस रफ्तार से मामले की सुनवाई हो रही है उसमें अगले महीने तक फैसला आने की उम्मीद जतायी जा रही है. सवाल ये उठ रहा है कि क्या लालू यादव को चारा घोटाले के इस मामले में भी सजा होगी. झारखंड में चारा घोटाला के चार मामलों में अब तक फैसला आय़ा है और उन चारों में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है. लालू यादव को चारा घोटाला के मामले में सबसे पहली बार 30 जुलाई 1997 को 135 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था. देखिये चारा घोटाला के किन चार मामलों में लालू को कितनी सजा हो चुकी है.
-चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी का मामला- लालू को पांच साल की सजा
-देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख की अवैध निकासी का मामला- लालू को साढ़े तीन साल की सजा
-चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ की अवैध निकासी का मामला- लालू को पांच साल की सजा
-दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी का मामला-लालू को दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा
वहीं पटना की सीबीआई कोर्ट में बांका कोषागार से 46 लाख रूपये की अवैध निकासी का भी मामला चल रहा है. इस मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 23 नवंबर को पेश होने को कहा था. हालांकि लालू की गुहार पर कोर्ट ने आगे उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट दे दी थी. इस मामले में लालू समेत कुल 28 लोग आरोपी हैं.