कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर लगी रोक हटाई

कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर लगी रोक हटाई

PATNA : लंबे अरसे से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बिहार में कृषि पदाधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट ने 417 कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए रिजल्ट पर लगी रोक को हटा लिया है. 7 साल से यह मामला कोर्ट में लंबित था लेकिन अब जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा.


बिहार में 7 साल से लंबित 417 कृषि पदाधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया का रास्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुआ है. 3 साल पहले पटना हाईकोर्ट ने इससे चयन प्रक्रिया के अंतिम रिजल्ट के जारी होने पर रोक लगा दी थी. लेकिन अब हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए रिजल्ट से रोक हटा ली है. कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने का भी आदेश दिया है.


पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने राकेश कुमार समेत अन्य की रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को दिशा निर्देश दिया है कि कृषि पदाधिकारियों की लंबित रिजल्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. 


बुधवार को इस मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में हुई. सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट में पक्ष रखा. महाधिवक्ता ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं रह गई है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा.