ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?

कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर लगी रोक हटाई

कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर लगी रोक हटाई

PATNA : लंबे अरसे से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बिहार में कृषि पदाधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट ने 417 कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए रिजल्ट पर लगी रोक को हटा लिया है. 7 साल से यह मामला कोर्ट में लंबित था लेकिन अब जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा.


बिहार में 7 साल से लंबित 417 कृषि पदाधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया का रास्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुआ है. 3 साल पहले पटना हाईकोर्ट ने इससे चयन प्रक्रिया के अंतिम रिजल्ट के जारी होने पर रोक लगा दी थी. लेकिन अब हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए रिजल्ट से रोक हटा ली है. कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने का भी आदेश दिया है.


पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने राकेश कुमार समेत अन्य की रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को दिशा निर्देश दिया है कि कृषि पदाधिकारियों की लंबित रिजल्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. 


बुधवार को इस मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में हुई. सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट में पक्ष रखा. महाधिवक्ता ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं रह गई है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा.