DESK : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के एक पूर्व नेता को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि यहां पर वह राजनैतिक भाषण न दें। इसके लिए वह सड़क या पार्लर पर जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना लगाते लगाते हुए कहा कि अब बस बहुत हो गया।
दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इन याचिकाओं में केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। हालांकि, कोर्ट इन याचिकाओं को पहले भी खारिज कर चुका है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिविजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता कोर्ट को राजनीतिक घेरे में खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
कोर्ट ने साफ किया कि वह याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाएगा। 'बार एंड बेंच' के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि आप हमें राजनीतिक के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना ही ठीक है। हम आप पर 50 हजार का जुर्माना लगा रहे हैं। हम इसका ऑर्डर देंगे। बहुत हो गया। अदालत ने आगे कहा कि कृपया यहां राजनीतिक भाषण न दें। पार्लर या सड़क पर जाएं। हमें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न करें।
मालूम हो कि दिल्ली सीएम के खिलाफ पूर्व विधायक संदीप कुमार ने याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि अक्षम होने के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। इससे संवैधानिक जटिलताएं पैदा हो गई हैं। साथ ही दिल्ली में लोगों की जिंदगी के अधिकार की गारंटी का भी उल्लंघन हो रहा है। संदीप कुमार ने याचिका में सीएम पद से केजरीवाल को हटाने की मांग की।