1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 15 Apr 2024 02:17:38 PM IST
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DELHI : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को सुनवाई के लिए 29 अप्रैल तक टाल दिया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आगामी 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम की याचिका फिलहाल 29 अप्रैल तक टाल दी है। आज पेशी के दौरान केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली सीएम को प्रचार से वंचित करने के लिए ही उनकी गिरफ्तारी की गई थी।
मालूम हो कि, दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है।
उधर, दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जल्द सुनवाई की मांग पर कहा कि यह संभव नहीं हैं। दरअसल, अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव का हवाला देकर जल्द सुनवाई की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी सुनवाई संभव नहीं है।