1st Bihar Published by: Updated Fri, 25 Oct 2019 07:53:22 AM IST
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PATNA : पटना हाईकोर्ट के जज राकेश कुमार और अंजनी शरण की खंडपीठ ने सीबीआई को पटना हाईकोर्ट रजिस्ट्री ऑफिस की जांच का जिम्मा सौंप दिया है, जिसके बाद अब सीबीआई हाईकोर्ट रजिस्ट्री की जांच करेगी.
कोर्ट ने सीबीआई को 6 जनवरी 2020 तक जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. यह मामला हाईकोर्ट में केस दायर होने के बाद स्टाम्प रिपोर्टिंग के नाम पर की जा रही अनियमितता और भेदभाव से संबंधित है. सीबीआई इसके अलावा रजिस्ट्री ऑफिस के अन्य कार्यकलापों की भी जांच करेगी.
गुरूवार को सहदेव शाह की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 'एक्साइज एक्ट के मामलों की स्टाम्प रिपोर्टिंग एक दिन में हो जाती है, बाकि में बहुत देर होती है.' इस मामले में 22 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को जांच का जिम्मा सौंपा था. गुरूवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हुए CBI को जांच का जिम्मा सौंपा है.