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1st Bihar Published by: Updated Tue, 25 Jan 2022 02:32:57 PM IST
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RANCHI : 28 जनवरी से होने वाली 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई. प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल LPA पर झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. झारखण्ड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में यह सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान डबल बैंच में बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण के मामले की समीक्षा की जायेगी. JPSC ने जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय लेते हुए मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को तय की है.
झारखंड हाई कोर्ट से सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और जेपीएससी कि यह दाखिला बिल्कुल सही है. JPSCकी और से PT में दिया गया आरक्षण गलत है. इसलिए फिलहाल मुख्य परीक्षा को स्थगित कर रही है. JPSC प्रारंभिक परीक्षा की समीक्षा करने के बाद फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा.
बता दें कुमार सन्यम की ओर से यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दे दिया है. जबकि इस तरह का झारखंड गवर्मेंट के पास कोई नियम नहीं है. नियम के अनुसार इसके 15 गुना परिणाम जारी किया जाना चाहिए और सामान्य कैटेगरी में 1710 कैंडिडेट का चयन होना चाहिए. लेकिन मात्र 768 सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट का ही चयन किया गया है. जिससे ऐसा लगता है कि JPSC की PT एग्जाम में आरक्षण दिया गया है.