JDU ने तारापुर से 'कुख्यात' को दिया टिकट: राजीव सिंह पर बम धमाका, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और अवैध हथियार का केस, देखिये पूरी कुंडली

JDU ने तारापुर से 'कुख्यात' को दिया टिकट: राजीव सिंह पर बम धमाका, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और अवैध हथियार का केस, देखिये पूरी कुंडली

PATNA : बिहार में दो विधायकों के निधन के बाद विधानसभा की खाली हुई दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है. उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है. जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, लोजपा के उम्मीदवार समेत कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया है. इनमें मुंगेर जिले के तारापुर सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजीव कुमार सिंह की काफी चर्चा हो रही है. जेडीयू ने एक 'कुख्यात' को 'लोकप्रिय' उम्मीदवार बताया है.


दरअसल जेडीयू ने जिस राजीव कुमार सिंह को विधानसभा उपचुनाव का टिकट सौंपा है, वो अपने इलाके में काफी 'कुख्यात' हैं. इन्होंने चार दिन पहले 5 अक्टूबर को नॉमिनेशन किया था. नामांकन के दौरान बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, बांका विधायक गिरधारी यादव समेत कई अन्य नेता मौजूद थे. सीएम नीतीश की पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर बम धमाका कराने, अवैध हथियार रखने और जानलेवा हमला कराने का आरोप है. ये तीनों संगीन मामले राजीव कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज हैं. राजीव कुमार सिंह के कारनामों का खुलासा खुद उनके द्वारा इलेक्शन कमीशन को दी गई जानकारी में हुआ है.


चार दिन पहले मुंगेर जिले की तारापुर सीट से राजीव कुमार सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया. नामांकन के लिए दाखिल किए गए शपथ-पत्र में उन्होंने बताया कि उनके ऊपर तीन संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये सभी मामले कोर्ट में लंबित हैं. जदयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह पर सबसे पहला केस 1994 में आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया. यह केस 88A/1994 अवैध हथियार रखने के आरोप में तारापुर थाना में दर्ज किया गया था, जो मुंगेर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में लंबित है. इसमें राजीव कुमार सिंह पर आईपीसी की धारा 25, 1B, 25/35 आर्म्स एक्ट लगाया गया है. गौरतलब हो कि आर्म्स एक्ट के तहत जब पुलिस पकड़ती है तो 7 साल तक की सजा होती है. इसमें आजीवन कारावास का भी प्रावधान है.


दूसरे केस में जदयू उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह पर हत्या की कोशिश करने का आरोप है. कांड संख्या 89A/1994 मामला तारापुर थाना में ही दर्ज है. आरोप है कि राजीव कुमार सिंह ने लोगों की भीड़ जुटाकर एक शख्स के ऊपर जानलेवा हमला किया था. यह केस भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुंगेर की अदालत में चल रहा है. इसमें आईपीसी की धारा 147/148/149/307/427 और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज है.


तीसरा और सबसे गंभीर आरोप बम धमाका करवाने का है. यह मामला तारापुर थाने में 2014 में दर्ज हुआ था. केस 47/ 2014 में राजीव कुमार सिंह पर IPC धारा 3 और 4 का आरोप लगाया गया है. ये विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आता है. राजीव कुमार सिंह घर के सामने गोदाम में अचानक बम धमाका हुआ था, जिसका आरोप इनके ऊपर लगा. पुलिस ने जांच के बाद विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत राजीव कुमार सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था. यह केस भी मुंगेर की अदालत में ही लंबित है.


गौरतलब हो कि बिहार के तारापुर और कुशेश्वरस्थान सीट पर उपचुनाव हो रहा है. पिछले साल 2020 में इन दोनों सीटों पर जेडीयू ने कब्जा जमाया था. कुशेश्वरस्थान से शशिभूषण हजारी और तारापुर मेवालाल चौधरी की जीत हुई थी. इन दोनों के निधन के बाद सीटें खाली हो गई थीं, जिसपर उपचुनाव कराया जा रहा है. दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा.