DELHI : सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार की शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो गए। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल पिछले 49 दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आगामी 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद दो जून को उन्हें सरेंडर करना होगा।
दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विगत 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की थी और लोकसभा चुनाव में प्रचार का हवाला दिया था। बीते 7 मई को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाया है।
लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को है। ऐसे में कोर्ट ने एक जून तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। अदालत ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
कोर्ट के आदेश के बाद संभावना जताई जा रही थी कि शनिवार को उनकी तिहाड़ जेल से रिहाई होगी। हालांकि शुक्रवार को ही कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया है। सीएम केजरीवाल को जेल के गेट नंबर 4 से बाहर निकाला गया। केजरीवाल जब जेल से निकले तो उन्होंने कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया।