जेल जाएंगे या रिम्स.. लालू के स्वास्थ्य को लेकर 2 बजे के बाद होगी सुनवाई, कोर्ट में पेश की जाएगी हेल्थ रिपोर्ट

जेल जाएंगे या रिम्स.. लालू के स्वास्थ्य को लेकर 2 बजे के बाद होगी सुनवाई, कोर्ट में पेश की जाएगी हेल्थ रिपोर्ट

RANCHI : चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया है. 90 के दशक का सबसे बड़े घोटाले में झारखंड में 53 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें यह 52वां केस है जिसमें अदालत फैसला सुनाया है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित 99 अभियुक्तों के भविष्य का फैसला हो गया है. लालू यादव समेत 75 को दोषी करार किय गया है. लालू समेत 41 आरोपियों की सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. हालांकि उससे पहले आज 2 बजे के बाद कोर्ट में लालू के स्वास्थ्य पर सुनवाई होगी. 



दोपहर दो बजे कोर्ट लालू के स्वास्थ्य को लेकर सुनवाई करेगी. लालू आज जेल जाएंगे या रिम्स इस पर दो बजे फैसला आएगा. लालू के स्वास्थ्य की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी. लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि  21 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी. हमने दर्खास्त की है उनकी (लालू प्रसाद यादव) तबियत ठीक नहीं है, जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया जाए कि उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए.


किसी को दोषी करार दिया जाता है तो फिलहाल उसे जेल ही भेजा जाता है. जज साहब तय करेंगे कि लालू यादव को कितने साल की सजा मिलेगी. 21 फ़रवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी. अभी उन्हें दोषी करार दिया गया है तो वह कोर्ट की कस्टडी में हैं. दो बजे के बाद उनके हेल्थ पर सुनवाई होगी.


लालू समेत 41 आरोपियों की सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. उन्हें उस दिन भी कोर्ट में मौजूद रहना होगा. अगर लालू यादव को भी तीन साल या उससे कम सजा मिलती है तो उन्हें कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी, नहीं तो उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा.  




लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. लालू यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है. नंद किशोर प्रसाद को तीन साल की सजा, अशोक कुमार यादव को तीन साल की सजा मिली है.लालू के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. 


बाकी 24 लोगों को साक्ष्य जे आभाव में बरी कर दिया गया है. जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शाम‍िल हैं.