IPS पूजा सिंघल को SC से फिर लगा झटका, इस मामले में नहीं मिली जमानत

IPS पूजा सिंघल को SC से फिर लगा झटका, इस मामले में नहीं मिली जमानत

RANCHI : झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। अदालत ने पूजा सिंघल को आज भी जमानत नहीं दी है। इसके बाद पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई अब मार्च में होगी। यह खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। जिसके बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डाली थी।


दरअसल, 2000 बैच की तेज-तर्रार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। जब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, उस वक्त पूजा सिंघल खनन विभाग की सचिव थीं। वर्तमान में वह राजधानी रांची के होटवार जेल में बंद हैं। पूजा सिंघल और उनके पति से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। 


मालूम हो कि  पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सुमन कुमार के आवास से करीब 20 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे। इसके बाद आगे की जांच के बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, बीच में बेटी के इलाज के लिए पूजा सिंघल को कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए जमानत दी थी। बाद में उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। 


उधर, पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके पति अभिषेक झा एंटीसिपेटरी बेल पर हैं।  पूजा सिंघल को कोर्ट से इस मामले में कोई बड़ी राहत नहीं मिली है / ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूजा सिंघल से शादी करने के बाद अभिषेक झा की कमाई में कई गुना इजाफा हुआ। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि पूजा सिंघल ने भ्रष्टाचार के जरिए जो पैसे कमाए, वह सीधे उनके पति अभिषेक झा के अकाउंट में ट्रांसफर हुए।  दूसरी तरफ, पूजा के पति अभिषेक का कहना है कि उनके अकाउंट में जो पैसे हैं, वह उनकी नौकरी से कमाए पैसे हैं।