BIHAR: हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने NDA उम्मीदवार को खदेड़ा, दिखाया काला झंडा CBSE Board Exam 2026: CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की फाइनल डेटशीट जारी, दो बार होगी दसवीं की परीक्षा CBSE Board Exam 2026: CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की फाइनल डेटशीट जारी, दो बार होगी दसवीं की परीक्षा Bihar Politics: ‘14 नवंबर को बिहार की जनता देगी जवाब’, युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला Bihar Politics: ‘14 नवंबर को बिहार की जनता देगी जवाब’, युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला Bihar Election 2025: गौराबौराम से VIP के संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित, तेजस्वी यादव ने दिया जीत का आशीर्वाद Bihar Election 2025: गौराबौराम से VIP के संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित, तेजस्वी यादव ने दिया जीत का आशीर्वाद Bihar Election 2025: बिहार में राजनीतिक रंजिश को लेकर मारपीट, ‘हाथी’ बनाम ‘लालटेन’ के विवाद को लेकर बवाल Test Cricket : टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगा बड़ा बदलाव, लंच और टी ब्रेक का क्रम बदला जाएगा; जानिए क्या है वजह Bihar Voter Service : चुनावी सहायता अब आसान, बीएलओ के साथ करें कॉल बुक, इस टोल फ्री नंबर पर हल होंगी सभी दुविधाएं
1st Bihar Published by: Updated Sat, 30 Apr 2022 09:42:15 PM IST
 
                    
                    
                    - फ़ोटो
PATNA: महिला आईपीएस की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले रसोइये को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को 48 वर्षीय रसोइया बच्चा कुमार को यह सजा सुनाई। सात महीने पहले उसने महिला अधिकारी की 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।
पॉक्सो के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि स्पेशल कोर्ट ने IPC की दो धाराओं के तहत सजा सुनाई है। धारा 376 (AB)के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। वही धारा 342 के तहत एक साल की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही स्पेशल कोर्ट ने सरकार को 6 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि बिहार की एक महिला पुलिस अधिकारी के घर पर गढ़ोचक निवासी बच्चा कुमार कुक का काम करता था। एक दिन महिला अधिकारी घर पर नहीं थी उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी जिसका फायदा उठाते हुए उसने बच्ची के साथ गंदा काम किया। घटना के बाद पटना के महिला थाने में केस दर्ज कराया गया था।
जिसके बाद त्वरीत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद जांच टीम का गठन किया गया। आरोपी का डीएनए टेस्ट भी कराया गया। सारे सबूतों और गवाहों के बयान पर स्पेशल कोर्ट ने बच्चा कुमार पर लगे आरोपों को सही पाया। आज कोर्ट ने आरोपी बच्चा कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।