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1st Bihar Published by: Updated Thu, 21 May 2020 11:59:13 AM IST
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DESK : ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. कोरोना संकट के कारण बंद हो गयी 200 ट्रेनें एक बार फिर से शुरू होने जा रही है. भारतीय रेल ने उन 200 ट्रेनों की सूची जारी कर दी है, जिनका परिचालन एक जून से शुरू किया जायेगा. जिसके लिए आज 10 बजे से ट्रेन की टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है. सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इनमें जनरल कोच भी होंगे और इनमें सफर करने के लिए भी रिजर्वेशन की जरूरत होगी. बिना कन्फर्म टिकट जनरल कोच में यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगें.
आप भी इस ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो जान लें ये नियम....
1. आपको सिर्फ IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई-टिकटिंग की सुविधा होगी. रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर से आप टिकट नहीं ले सकते हैं.
2. टिकट की बुकिंग यात्रा के दिन से 30 दिन पहले या 30 दिन के भीतर कराया जा सकता है.
3. RAC और वेटिंग टिकट मौजूदा नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा. वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
4.यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई अनारक्षित (यूटीएस) टिकट जारी नहीं किया जाएगा. यानी टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा.
5. तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं होगी.
6. पहले चार्ट को ट्रेन के चलने के समय से कम से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा. पहले और दूसरे चार्ट की तैयारी के बीच केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की अनुमति होगी.
7. ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की मेडिकल जांच की जाएगी और पूर्ण रूप से स्वस्थ्य यात्रियों को ही ट्रेन में प्रवेश करने और यात्रा करने की अनुमति होगी.
8. कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर सकते हैं.
9. स्टेशन पर औऱ यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वहीं गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को वहां के अनुसार स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा .
10. स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्री कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचेंगे. बीमार लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी. किसी भी हाल में स्टेशन में प्रवेश के समय से लेकर यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.