हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

DELHI : दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं।


उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का है न कि  केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का। ईडी ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी मौजूद है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जांच में पूछताछ से छूट नहीं दी जा सकती है। 


दरअसल, दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने बीते 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए केजरीवाल की रिमांड की मांग कोर्ट से की। कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड मिलने के बाद ईडी ने उनसे पूछताछ की और उसके बाद से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं।


केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कोर्ट में बेल याचिका दाखिल की थी। पिछले हफ्ते केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में बहस के दौरान उनकी गिरफ्तारी को स्क्रिप्टेड बताया था और गिरफ्तारी के समय पर भी सवाल उठाए थे। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा था कि चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है।


सिंघवी की दलिलों पर जवाब देते हुए ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से कहा था कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव के दो दिन पहले किसी की हत्या कर देता है तो क्या उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता?  करीब पांच घंटे तक कोर्ट में चली बहस के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज मंगलवार को सुनाया जाना था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दायर की थी, उसे हाईकोर्ट में आज खारिज कर दिया है।