गयाजी में 21 से 23 जून तक माता ललिता महायज्ञ का आयोजन, देश भर से श्रद्धालुओं का होगा आगमन VIDEO VIRAL: बाप बड़ा ना भईया सबसे बड़ा रूपया: पैसों को लेकर छपरा में जमकर मारपीट, महिला और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा GOPALGANJ: 8 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या, दो आरोपियों को पुलिस ने दबोचा मधुबनी में बाइक चोर गिरोह का खुलासा: चोरी की 9 बाइक के साथ 3 गिरफ्तार घर की सफाई के दौरान महिला को जहरीले सांप ने काटा, डिब्बा में बंदकर सांप को अस्पताल ले गये परिजन, कहा..डॉक्टर साहब इसी ने डसा है गोपालगंज में 8 साल के बच्चे की मिली लाश, घर से कई दिनों से था लापता बिगड़ती कानून-व्यवस्था के सवाल पर लालू पर PK ने कसा तंज, कहा..लालू जी का अपराध पर बात करना, जंगल में शेर के शाकाहारी होने की बात करने जैसा है ARRAH: बिहार की बेटियों के लिए मेहंदी शिविर का आयोजन, अजय सिंह ने किया सम्मानित पटना में भीषण अगलगी की घटना, बिजली के तार के बंडल में आग लगने से मची अफरा-तफरी नीतीश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाकर हंसी के पात्र बन रहे लालू यादव, JDU का राजद सुप्रीमो पर जबरदस्त पलटवार
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 12 May 2023 12:48:08 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना हाई कोर्ट के तरफ से राज्य में दो चरणों में करवाए जा रहे जातीय जनगणना पर रोक लगा दिया गया और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई तय किया गया। इसके बाद सरकार से तरफ से इस मामले में जल्द सुनवाई को लेकर याचिका दायर की गयी। लेकिन, इसके बाबजूद हाई कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इसके बीच अब इस पुरे मामले को लेकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि- राज्य सरकार जरूरत पड़ी तो खुद से कानून बनवाकर जनगणना करवाएगी।
दरअसल, बिहार सरकार के वित् मंत्री ने हाईकोर्ट के तरफ से गणना कर लगायी गयी रोक और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि, बिहार सरकार हर हाल में जाति आधारित गणना कराएगी। जाति आधारित गणना से लोगों की निजता को कोई खतरा नहीं है। बस कुछ लोग लोगों को बरगला रहे हैं। इसलिए जरूरत पड़ी तो इसके लिए कानून भी बनाएंगे।
विजय चौधरी ने कहा कि , राज्य में गन्ना में अभी तक जितने भी दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं वह सभी सुरक्षित हैं राज्य सरकार यह चाहती है कि जल्द से जल्द इस गणना को पूरा करवाया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। हमारे सरकार और मुख्यमंत्री दोनों किसी भी प्रसूति में इस कन्या को पूरा करवाना चाहते हैं और ऐसे में इसके लिए जो भी कानूनी उपाय है यह सभी सरकार के तरफ से किया जा रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से हमें जाति आधारित गणना का काम पूरा करवाने की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट भी यह कहा है कि, जब विधान मंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया तो फिर कानून क्यों नहीं बनाया। उसी आदेश में यह भी कहा गया है कि, यह राज्यों के विधान मंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट देखेगा के एक साथ दोनों चीज कैसे हो सकता है।