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कोर्ट ने अधिकारियों को दी हिदायत, गलत मापी कर रास्ते को घेरा तो 24 घंटे में करें ध्वस्त, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Dec 05, 2023, 8:51:38 PM

कोर्ट ने अधिकारियों को दी हिदायत, गलत मापी कर रास्ते को घेरा तो 24 घंटे में करें ध्वस्त, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें

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PATNA: यदि किसी ने जमीन की गलत मापी कर रास्ता घेर रखा है तो यह खबर उनके लिए हैं। पटना हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि जो कोई भी यदि गलत मापी कर रास्ते को घेरे रखा है उसे 24 घंटे में ध्वस्त करें और उस पर कार्रवाई करें। यदि ऐसा नहीं किया तो दोषी अधिकारी जेल जाने के लिए तैयार रहें। सुशील जीत कर्म की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने यह बातें कही। 


दरअसल पटना के गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली सड़क को बंद करने के मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश अधिकारियों को दिया। वही आगामी 7 दिसंबर को पटना सदर के अंचल अमीन और बियाडा के डीजीएम को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी।