हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश, बारिश के कारण वकीलों के नहीं आने पर मुकदमे नहीं होंगे खारिज

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश, बारिश के कारण वकीलों के नहीं आने पर मुकदमे नहीं होंगे खारिज

PATNA : बिहार में भारी बारिश से मची तबाही से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया है. लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. ऐसे में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को लेटर लिखते हुए आदेश जारी किया है कि बारिश के कारण अगर वकील कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके मुकदमें खारिज नहीं किये जायेंगे. पटना में जलजमाव को देखते हुए 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के लिए वकीलों को राहत दी गई है.

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार बिधु भूषण पाठक ने एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को लिखा कि जलजमाव और बाढ़ जैसी आपात स्थिति को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने फैलसा किया है कि अगर वकील अनुपस्थित रहे तो उनके केस को निरस्त नहीं किया जायेगा.