DELHI : दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। लेकिन जमीन घोटाले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका को अप्रासंगिक बताते हुए उन्हें राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला नहीं आने का मामला उठाया था। हाईकोर्ट का फैसला अब आ गया है। इस कारण उनकी याचिका प्रभावहीन हो गई है और अब उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी को सही बताए जाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। इस एसएलपी पर सुनवाई के दौरान हेमंत अपनी अन्य दलीलें रख सकते हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को ही सुनवाई पूरी कर ली है। लेकिन फैसला नहीं सुनाया जा रहा है।
हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वह हाईकोर्ट को जल्द फैसला सुनाने का निर्देश दें। इसके साथ ही उन्होंने फैसला आने तक अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया था। हेमंत सोरेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट मे लंबित थी। इस बीच तीन मई को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया और उनकी गिरफ्तारी को सही बताया है। याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसपर अब 13 मई को सुनवाई होनी है।