PATNA: सभी मोदी को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गुजरात के अहमदाबाद स्थित मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। तेजस्वी यादव पर सभी गुजरातियों को ठग कहने का आरोप है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को आगामी 4 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
दरअसल, तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था। तेजस्वी ने कहा था कि ‘वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है। तेजस्वी ने ये बातें उस वक्त कही थीं जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से हटा दिया गया था।
तेजस्वी यादव के इस बयान पर हरेश मेहता नाम के शख्स ने गुजरात की कोर्ट मानहानि का केस दर्ज कराया था। शिकायत दर्ज कराने वाले हरेश मेहता ने कहा था कि, उन्होंने समाचार चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को गुजरातियों के खिलाफ बयान देते हुए सुना और गुजराती होने के नाते उन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मानहानि का केस किया है।
हरेश मेहता ने 21 मार्च को आईपीसी की धारी 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आगामी चार नवंबर को तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट में आज तेजस्वी के वकील ने पेशी से मुक्ति की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और 4 नवंबर को अगली सुनवाई के दिन तेजस्वी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी कोर्ट में उपस्थित होते हैं या नहीं।