ब्रेकिंग न्यूज़

अमरनाथ एक्सप्रेस की बोगी में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, समस्तीपुर में भर्ती फतुहा में पुनपुन नदी में नाव पलटी, दो लापता; 18 लोग तैरकर बचे नीसा देवगन बनीं ग्रेजुएट, काजोल ने चिल्लाकर कहा.. ‘कम ऑन बेबी’, वीडियो वायरल अरवल: हत्या के दो फरार आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाया इस्तेहार, 30 दिन में सरेंडर का आदेश बिहार में शराब तस्करी का खेल जारी: अंडे की कैरेट के बीच छिपाकर मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी 3132 लीटर विदेशी शराब, ट्रक जब्त Bihar News: 351 फीट का अनोखा कांवर लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे शिवभक्त, बाबा गरीबनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक दिल्ली में स्वामी करपात्री जी की जयंती पर भव्य समारोह, केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हुए शामिल दिल्ली में स्वामी करपात्री जी की जयंती पर भव्य समारोह, केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हुए शामिल कंकड़बाग में युवक पर चाकू से हमला, आपसी रंजिश का मामला; तीन आरोपी गिरफ्तार समाजसेवी अजय सिंह ने बाढ़ प्रभावित जवैनिया गांव का किया दौरा, राहत सामग्री का किया वितरण

Good News : प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटों की फीस सरकारी कॉलेज के बराबर

1st Bihar Published by: Updated Sun, 06 Feb 2022 08:04:55 AM IST

Good News : प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटों की फीस सरकारी कॉलेज के बराबर

- फ़ोटो

DESK : डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट से लिए ये अच्छी खबर है. अगर वह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें महंगी फीस से राहत मिलेगी. निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होगी, जबकि बाकी 50 फीसदी सीटों पर फीस का निर्धारण वास्तविक लागत के आधार पर होगा. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने नए सत्र से मेडिकल कॉलेजों के लिए यह नियम बना दिया है. इस बाबत गुरुवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं.


राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एनएमसी अधिनियम, 2019 के तहत निजी चिकित्सा कॉलेजों और मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालयों को लेकर बड़ा निर्देश दिया है. जिसमें उन्हें अपनी 50 प्रतिशत सीटों की फीस उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों की फीस के बराबर किए जाने की बात कही है. 


NMC के बयान में कहा गया है, "हालांकि, अगर सरकारी कोटे की सीटें कुल स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत से कम हैं, तो शेष उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस के बराबर शुल्क का लाभ मिलेगा, जो विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर होगा."


NMC का कहना है कि निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के शुल्क और अन्य शुल्क निर्धारण में जिन सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, उनके अनुसार कोई भी संस्थान किसी भी रूप या तरीके से कैपिटेशन शुल्क नहीं ले पाएगा. जिसका फायदा छात्रों को मिलने जा रहा है. फिलहाल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाए.