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1st Bihar Published by: Updated Fri, 04 Oct 2019 09:18:52 AM IST
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PATNA: गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है. इसके मुताबिक गंगा नदी में प्रतिमा विसर्जन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
बिहार, यूपी, हरियाणा समेत 11 राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 15 सूत्री दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इसके मुताबिक अब गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं किया जा सकेगा. गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी त्योहार या आम दिनों में भी गंगा में प्रतिमा विसर्जन नहीं किया जाएगा.
आदेश का पालन नहीं करने वालों को 50 हजार रुपये का फाइन भरना पड़ेगा. गंगा राष्ट्रीय मिशन यानी NMCG ने बिहार, झारखंड, दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड को निर्देश जारी किया है. इस निर्देश के अनुसार दशहरा, दीपावली, छठ पूजा और सरस्वती पूजा के खत्म होने के 7 दिनों के अंदर राज्य सरकारों को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट का लिखित ब्योरा देना होगा.