फरार IPS आदित्य को राहत नहीं, 'भ्रष्टाचार' केस में घिरे तत्कालीन SP भी अगले 6 महीने तक रहेंगे सस्पेंड,सरकार ने जारी किया आदेश

फरार IPS आदित्य को राहत नहीं, 'भ्रष्टाचार' केस में घिरे तत्कालीन SP भी अगले  6 महीने तक रहेंगे  सस्पेंड,सरकार ने जारी किया आदेश

PATNA : बिहार सरकार ने दो आईपीएस अधिकारियों को कोई रिलीफ नहीं दिया है। चीफ जस्टिस के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गया के तत्कालीन एसएसपी व वर्तमान में फरार आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार अभी 180 दिन यानी 6 महीने तक निलंबित रहेंगे। इसके अलावे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी दयाशंकर को भी सरकार ने कोई रिलीफ नहीं दिया है। वह भी अगले साल 15 अप्रैल 2024 तक निलंबित रहेंगे।



बिहार सरकार ने  फरार आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की निलंबन अवधि को 15 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही पूर्णिया के तत्कालीन एसपी दयाशंकर की निलंबन अवधि को भी 15 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है। विशेष निगरानी इकाई ने पूर्णिया के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दयाशंकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। अक्टूबर 2022 में केस दर्ज कर इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। विशेष निगरानी इकाई की रिपोर्ट पर सरकार ने दयाशंकर को 18 अक्टूबर 2022 को निलंबित कर दिया था। 


वहीं, जब आदित्य कुमार गया के SSP थे, इस दौरान राज्य सरकार के आदेश पर शराब मामले में लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ फतेहपुर थाना में FIR दर्ज किया गया था। इस केस को ही खत्म कराने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। सस्पेंड IPS आदित्य कुमार के जेल में बंद दोस्त अभिषेक भोपालिका उर्फ अभिषेक अग्रवाल ने खुद को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बता तत्कालीन DGP संजीव कुमार सिंघल से फोन पर कई दफा बात की थी। इनका यह कारनामा पहली बार 15 अक्टूबर 2022 को सामने आया था। इसके बाद ही आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने FIR नंबर 33/2022 दर्ज किया था। सिविल कोर्ट से लेकर पटना हाईकोर्ट तक ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।