Road Accident In Bihar: गांधी सेतु पर सड़क हादसा, आपस में टकराईं तीन बड़ी गाड़ियां; मचा हडकंप Gopal mandal : 'उठो.. पीछे जाकर बैठो', फिर गुस्से में नजर आए JDU विधायक गोपाल मंडल, आगे की लाइन में बैठे युवक को जमकर सुनाया Bihar News: पटना के फैमिली रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा, आपत्तिजनक हालत में मिले युवक और 4 लड़कियां; पुलिस ने लिया एक्शन e office system : फटाफट होगा सरकारी काम, इस तारीख से लागू होगा पेपरलेस सिस्टम one nation one time : अब एक देश-एक समय होगा लागू, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना; जानिए इससे क्या होगा फायदा Bihar Crime: लव मैरिज करने की मिली सजा!. शादी के 2 दिन बाद रेलवे ट्रैक से युवक की मिली लाश, लड़की के घरवालों पर हत्या का आरोप Madhubani Crime: मधुबनी में अपराधियों का तांडव जारी: पंचायत समिति सदस्य सहित 2 को मारी गोली, हालत गंभीर Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने कर दिया ऐलान, कहा..AAP की नई सरकार में मनीष सिसोदिया होंगे डिप्टी CM महिला सिपाही ने लिंग परिवर्तन के लिए पुलिस मुख्यालय से मांगी इजाजत, कहा..सर मुझे पुरुष बनना है Buxar Accident: कार की टक्कर में बाइक सवार 2 छात्रों की मौत, 22 दिन बाद देने वाले थे मैट्रिक की परीक्षा
26-Jul-2023 07:20 PM
MUNGER: डबल मर्डर मामले में 3 साल बाद मुंगेर कोर्ट का फैसला आया है। मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों को 20-20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। मृतका की ननद के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पहले महिला के साथ गंदा काम किया फिर उसके बाद हत्या कर फरार हो गया।
मां-बेटी के दोहरे हत्याकांड मामले में मुंगेर व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ADJ प्रथम गुंजन पांडेय ने 3 आरोपियों जियाउल, नसरुल उर्फ कारू, तनवीर उर्फ तन्नो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। इस मामले में एपीपी ने बताया की घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह गांव की है। घटना 16 जून 2020 की है। मो0 जियाउल अपने तीन साथियों के साथ पानी पीने के बहाने अपने ससुराल में घुसकर अपने साले की पत्नी सरवरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
बीच बचाव करने आई अपनी सास सहरबानो और उनकी बेटी सहरोज सरवरी का ईट से कूचलकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में चार लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मो0 जियाउल, नसरुल उर्फ कारू, तनबीर उर्फ तन्नो और एक अन्य इसमें शामिल है। नाबालिग होने कारण चौथे आरोपी का ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। जिसमें अभी गवाही चल रही है।
अन्य तीन आरोपियों का ट्रायल पूरा हो गया है। जिसमें 19 जुलाई 2023 को इन तीनों आरोपियों मो0 जियाउल, नसरुल उर्फ कारू, तनबीर उर्फ तन्नो को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जिन्हें आज सजा सुनाई गयी। तीनों आरोपियों को IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। साथ ही 20-20 हजार का आर्थिक जुर्माना और IPC की धारा 460 के तहत सात साल कारावास की सजा और 5-5 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।