डबल मर्डर मामले में मुंगेर कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

डबल मर्डर मामले में मुंगेर कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

MUNGER: डबल मर्डर मामले में 3 साल बाद मुंगेर कोर्ट का फैसला आया है। मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों को 20-20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। मृतका की ननद के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पहले महिला के साथ गंदा काम किया फिर उसके बाद हत्या कर फरार हो गया। 


मां-बेटी के दोहरे हत्याकांड मामले में मुंगेर व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ADJ प्रथम गुंजन पांडेय ने 3 आरोपियों जियाउल, नसरुल उर्फ कारू, तनवीर उर्फ तन्नो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। इस मामले में एपीपी ने बताया की घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह गांव की है। घटना 16 जून 2020 की है। मो0 जियाउल अपने तीन साथियों के साथ पानी पीने के बहाने अपने ससुराल में घुसकर अपने साले की पत्नी सरवरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 


बीच बचाव करने आई अपनी सास सहरबानो और उनकी बेटी सहरोज सरवरी का ईट से कूचलकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में चार लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मो0 जियाउल, नसरुल उर्फ कारू, तनबीर उर्फ तन्नो और एक अन्य इसमें शामिल है। नाबालिग होने कारण चौथे आरोपी का ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। जिसमें अभी गवाही चल रही है। 


अन्य तीन आरोपियों का ट्रायल पूरा हो गया है। जिसमें 19 जुलाई 2023 को इन तीनों आरोपियों मो0 जियाउल, नसरुल उर्फ कारू, तनबीर उर्फ तन्नो को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जिन्हें आज सजा सुनाई गयी। तीनों आरोपियों को IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। साथ ही 20-20 हजार का आर्थिक जुर्माना और IPC की धारा 460 के तहत सात साल कारावास की सजा और 5-5 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।