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21-Feb-2022 12:07 PM
RANCHI : इस वक़्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है. चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है. और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. लालू यादव के अलावा अजीत कुमार को 4 साल की सजा, 2 लाख जुर्माना, बिरसा उरांव को 4 साल की सजा , 3 लाख रूपया जुर्माना, मोहम्मद शाहिद को 5 साल की सजा और डेढ़ करोड़ जुर्माना लगा है. महिंदर सिंह बेदी 4 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, उमेश दुबे 4 साल की सजा, सतेंद्र कुमार मेहरा 4 साल और राजेश मेहरा 4 साल की सजा.
डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के सबसे बड़े मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 41 दोषियों को आज सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है. रांची स्थित सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एसके शशि की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी दोषियों को बारी-बारी से सजा सुनाई. कानूनी विशेषज्ञों की राय में लालू को तीन साल से अधिक की सजा मिलने के कारण तुरंत जमानत नहीं मिल सकेगी. इसके लिए उन्हें हाईकोर्ट का रूख करना होगा.
बता दें कि 15 फरवरी को डोरंडा ट्रेजरी निकासी मामले में लालू को दोषी करार दिया गया था. चारा घोटाला मामले में लालू समेत 75 आरोपी को दोषी करार दिया गया था. 99 आरोपी में 24 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था. अदालत ने लालू प्रसाद यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दोषी करार दिया है.
38 लोगों को तीन साल की सजा सुनाई गई थी. लालू यादव समेत 41 दोषियों को सजा के लिए आज का दिन मुक़र्रर किया गया था. लालू यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें होटवार जेल भेजा गया. हालांकि बाद में उनकी सेहत को देखते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया. लालू फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में हैं. आज सजा की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम के बाहर राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, भोला यादव समेत झारखंड राज के कई नेता मौजूद हैं.
बताते चलें कि इसके पहले भी लालू यादव को चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में सजा मिल चुकी है. अभी तक मिल चुकी इन सजाओं को जोड़ दें तो चारा घोटाला के चार मामलों में लालू को अब तक लगभग 27 साल की सजा हो चुकी है. दरअसल, चारा घोटाला मामले में लालू यादव 1996 से ही फंसे हुए हैं. उसी साल पटना हाईकोर्ट की निगरानी में चारा घोटाला की सीबीआइ जांच शुरू हुई थी. इस जांच ने 30 जुलाई 1997 को उनके पटना की विशेष अदालत में सरेंडर व पहली बार जेल जाने की पटकथा लिखी थी. इसके पहले 25 जुलाई 1997 को विशेष अदालत द्वारा गिरफ्तारी का वारंट निर्गत होने पर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी.
लालू को पहली बार 30 जुलाई 1997 को जेल जाना पड़ा था. इस दौरान वे कुल 135 दिन जेल में रहे। आगे 28 अक्टूबर 1998 को दूसरी बार 73 दिनों के लिए जेल गए. फिर, पांच अप्रैल 2000 को तीसरी बार जेल गए तो 11 दिनों बाद जमानत मिली. उन्हें साल 2000 के ही 28 नवंबर को भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा था. लालू तीन अक्टूबर 2013 को चारा घोटाला के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 70 दिन जेल में रहे. फिर, 23 दिसंबर 2017 को चारा घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में सजा होने के बाद जेल गए तो 17 अप्रैल 2021 को जमानत मिल सकी थी. फिलहाल वे 15 फरवरी 2022 को चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद फिर जेल में हैं.
इन मामलों में हो चुकी है सजा