धनबाद के जज उत्तम आनंद मर्डर केस में सजा का ऐलान, दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

धनबाद के जज उत्तम आनंद मर्डर केस में सजा का ऐलान, दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

DHANBAD: धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां सीबीआई कोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान किया है। इस मामले में दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है। सीबीआई कोर्ट ने दोषी लखन और राहुल वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई है इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज रजनीकांत पाठक ने यह सजा सुनायी है। गौरतलब है कि 28 जुलाई 2021 को जज उत्तम आनंद की हत्या की गयी थी।


इससे पहले 28 जुलाई 2022 को केस के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सीबीआई विशेष कोर्ट के न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या मामले में ऑटो रिक्शा ड्राइवर लखन और सहायक राहुल वर्मा को दोषी ठहराया था। आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201 और 34 के तहत आरोप तय किए गए थे। आज इन दोनों दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।


इस मामले की सुनवाई फरवरी में शुरू हुई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान 58 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला था कि न्यायाधीश आनंद धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर टहल रहे थे तभी ऑटो रिक्शा ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था लेकिन बाद में झारखंड सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। आज इस मामले पर फैसला कोर्ट ने सुनाया है। दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है।