1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 30 Oct 2023 12:03:45 PM IST
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DELHI: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसपर बीते 17 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे सोमवार को सुनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए नीचली अदालत को 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है, तो सिसोदिया तीन महीने के भीतर फिर से बेल के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल याचिका खरिज करते हुए कहा है कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साबित हुई है।
बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाकर रिश्वत लेने के आरोप है। शराब नीति बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था और सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया था। बाद में मनी लॉंड्रिंग को लेकर ईडी ने भी केस दर्ज किया था। शराब नीति केस में सिसोदिया को पहले सीबीआई और फिर ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसी मामले में हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था।